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कुर्बानी शरीअत और कानून के दायरे में करें : मौलाना आरिफ़

जमीयत उलेमा-ए-उत्तराखंड ने जिला इकाइयों को जारी किए विशेष निर्देश

यदि किसी क्षेत्र में कुर्बानी के दौरान किसी प्रकार की रुकावट पैदा होने पर तुरंत जमीयत कार्यालय से करें संपर्क,9837030512, 9927001379

फुरकान अंसारी, संवाददाता।

हरिद्वार,25/05/2026। जमीयत उलेमा-ए-उत्तराखंड के सदर एवं मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद आरिफ़ क़ासमी ने प्रदेशभर की जिला इकाइयों के सदर और नाज़िम हज़रात को ईदुल अज़हा और कुर्बानी के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुर्बानी एक अहम इबादत है और हर साहिबे-हैसियत मुसलमान पर वाजिब है, इसलिए इसे शरीअत और कानून के दायरे में रहकर अंजाम दिया जाए।

 

मौलाना आरिफ़ क़ासमी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से कुर्बानी में रुकावटें पैदा किए जाने और मुश्किलें खड़ी करने की सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसे माहौल में सभी जिम्मेदार लोग सतर्कता और समझदारी के साथ कार्य करें तथा प्रशासन का सहयोग करें।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि कुर्बानी के दौरान सभी कानूनी नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए तथा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से पूरी तरह परहेज़ किया जाए। साथ ही सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने पर जोर देते हुए कहा कि जानवरों के अवशेष सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और नालियों में न फेंके जाएं तथा खून नालियों में न बहने दिया जाए, ताकि किसी को असुविधा न हो।

 

मौलाना क़ासमी ने सोशल मीडिया पर अफवाह, तस्वीर या वीडियो प्रसारित करने से बचने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि, उकसावे या शरारत की स्थिति में तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी जाए।

 

उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में कुर्बानी के दौरान किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है तो तत्काल जमीयत उलेमा-ए-उत्तराखंड के कार्यालय से संपर्क किया जाए। इसके लिए संगठन की ओर से 9837030512 और 9927001379 नंबर जारी किए गए हैं।

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